पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर वाहनों के आवागमन को लेकर दिया आवश्यक निर्देश जारी किए गए है। एनएचआईडीसीएल के उप महाप्रबंधक (पी) के ज्ञापन संख्या एनएचआईडीसीएल/पीएमयू-सिलीगुड़ी/एनएच-10 स्ट्रेटेजिक/2025 दिनांक 07/04/2025 के आदेश के अनुसरण में एनएच-10 पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के संबंध में, आम जनता की सुरक्षा के लिए कालिम्पोंग जिले के भीतर आंतरिक सड़कों पर वाहनों की आवाजाही के लिए अस्थायी प्रतिबंध/डायवर्सन का आदेश लागू करने की आवश्यकता है। श्री बालासुब्रमण्यम टी, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट, कालिम्पोंग, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115, धारा 116 (1) (ए), धारा 122 और धारा 126 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कालिम्पोंग जिले की आंतरिक सड़कों पर यातायात की आवाजाही को प्रतिबंधित करने और डायवर्ट करने का निर्देश देते हैं, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है। उक्त प्रतिबंध 9 अप्रैल 2025 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।
वाहन प्रतिबंध:06 टन से अधिक भार वाले सभी भारी वाहनों (अधिकतम 6 पहिया) का आवागमन। गोरुबथान पंडारा से रेशी तक लावा, अल्गाराह और पेडोंग होते हुए और गोरुबथान पंडारा से लावा, अलगारा होते हुए कलिम्पोंग तक मार्ग बंद रहेगा।
वाहन संचलन:कालिम्पोंग शहर की ओर जाने वाले भारी वाहन (केवल 6 टन तक) 21.00 बजे से 06.00 बजे तक अगले आदेश तक अल्गाराह से कलिम्पोंग की ओर चलेंगे। कलिम्पोंग के अलावा किसी अन्य गंतव्य की ओर जाने वाले किसी भी भारी वाहन को कलिम्पोंग शहर से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।मार्ग परिवर्तन की सुविधा के लिए पुलिस (यातायात) द्वारा पंडारा, गोरुबथान और अन्य जिला सीमाओं पर आवश्यक प्रतिबंध लगाए जाएंगे।यदि आवश्यक हो तो आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता के परामर्श से पुलिस द्वारा सभी प्रकार के वाहनों के उपर्युक्त आंदोलन योजना के लिए कोई भी आवश्यक अस्थायी प्रतिबंध / डायवर्जन लगाया जा सकता है। ( बंगाल से अशोक झा की रिपोर्ट )
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