वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन गया है। संसद से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर के साथ ही वक्फ बिल अब कानून बन गया। विरोधी दलों के खूब विरोध के बावजूद केंद्र सरकार इस बिल को पास करने में सफल हुई है।लेकिन अब कांग्रेस समेत बहुत से मुस्लिम संगठन इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने की तैयारी में है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की ओर से पहले ही रिट पिटीशन दायर की जा चुकी है। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा है क्या वक्फ जैसे किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है चलिए आपको बताते हैं इसका जवाब
क्या सुप्रीम कोर्ट खत्म कर सकता है वक्फ जैसे कोई कानून?
भारत में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करके उसे खत्म कर सकता है। हालांकि आपको बता दें इसके लिए कुछ नियम लागू होते हैं और एक प्रक्रिया होती है उसके तहत ही सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को खत्म कर सकता है। अगर कोई कानून भारतीय संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास यह शक्ति होती है कि वह उस कानून को खत्म कर दे। इसके अलावा बात की जाए तो अगर कोई कानून भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ होता है। तब भी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खत्म कर सकता है। यानी तथ्यात्मक तौर पर बात की जाए तो वक्फ और ऐसे किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट नियमों के मुताबिक खत्म कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट कब खत्म करता है कोई कानून?
आपको बता दें भारत का सुप्रीम कोर्ट खुद से ही कोई कानून खत्म नहीं करता। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। अगर कोई व्यक्ति या किसी संस्थान के जरिए उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। और उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय तक पहुंचता है कि वह कानून असंवैधानिक है। उसके बाद ही उस कानून को खत्म किया जा सकता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि याचिका दायर करने के बाद कानून खत्म ही कर दिया जाए। पसमांदा मुसलमानों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आयेगा जिससे उनके जीवन में यह बिल सकारात्मकता लेकर आएगा। ( अशोक झा)
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