पश्चिम बंगाल में पुलिस अधिकारी अमिताभ मलिक की हत्या के मुख्य आरोपी बिमल गुरुंग को जमानत मिल गई है। अमिताभ मल्लिक हत्याकांड के मुख्य आरोपी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग को जमानत मिल गई है। यह आदेश आज कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच के न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति गौर कांत की खंडपीठ ने दिया। उल्लेखनीय है कि 2017 में बिमल गुरुंग के नेतृत्व में गोरखालैंड मामले में माहौल गरमा गया था और पुलिस अधिकारी अमिताभ मल्लिक की गोलीबारी में हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच शुरू करने के बाद जांच सीआईडी को सौंप दी थी। बिमल गुरुंग उक्त मामले में मुख्य आरोपी थे और आज इसी मामले में बिमल गुरुंग को जमानत मिल गई है।जमानत मिलने पर पार्टी समर्थकों में खुशी की लहर दौर गई है। बंगाल में 2021विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने अपने किला मजबूत करने में लग गई थी। पार्टी ने इसी कड़ी में टीएमसी सरकार ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग पर से 70 केस वापस लेने का फैसला किया था।बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से दार्जिलिंग क्षेत्र में टीएमसी को बड़ा साभ मिल सकता है. वहीं बीजेपी ने इसको लेकर टीएमसी सरकार पर निशाना साधा था। राज्य सरकार ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा नेता बिमल गुरुंग के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने का फैसला लिया है. राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, कानून विभाग की ओर से दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कार्सियांग जिले की पुलिस को बिमल गुरुंग के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्देश दिया गया था।जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने गुरुंग के खिलाफ 70 से अधिक मामलों को वापस लेने के लिए अदालत में अर्जी भी दायर की थी।गौरतलब है कि वर्ष 2017 में गोरखालैंड राज्य की मांग करते हुए बिमल गुरुंग के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ था। राज्य सरकार ने बिमल गुरुंग पर देशद्रोह, हत्या, अवैध हथियार रखने, बम-गोली रखने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के एक सौ से अधिक मामले किये थे।जानकारी के अनुसार, यूएपीए व हत्या के मामलों को छोड़ कर बिमल गुरुंग के खिलाफ दर्ज मुकदमों को राज्य सरकार ने वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इन मामलों के कारण बिमल गुरुंग पिछले तीन साल से फरार रहना पड़ा था।लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि जब तक वह भाजपा के समर्थन में थे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तलाश रही थी, लेकिन जैसे ही पिछले वर्ष दुर्गापूजा के दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का समर्थन करने की बात कही, उसके बाद से वह बिना किसी रोक टोक के कोलकाता से लेकर दार्जिलिंग तक आना जाना कर रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यूएपीए एक्ट व हत्या के मामलों में गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया गया था।( कोलकाता से अशोक झा )
गोजमुमो नेता विमल गुरुंग को बड़ी राहत,सब इंस्पेक्टर हत्याकांड में मिली जमानत
जनवरी 31, 2025
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